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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय –

 हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: आपदा प्रभावितों को ₹1 लाख, अग्निकांड से क्षतिग्रस्त घर के लिए ₹7 लाख का विशेष पैकेज

 800 पुलिस कांस्टेबल, 1000 रोगी मित्र भर्ती होंगे; मनरेगा में 150 दिन का रोज़गार; ई-टैक्सी पर 40% सब्सिडी


शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने और विभिन्न विभागों में नियुक्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत:

  • घरेलू नुकसान मुआवजा बढ़ा: आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया।
  • अग्निकांड सहायता पैकेज: आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
  • हेलीकॉप्टर सेवाएं: आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अहम निर्णय:

  • पुलिस भर्ती: पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति मिली।
  • रोगी मित्र: स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय।
  • जेई भर्ती: जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का फैसला।
  • सुपर स्पेशियलिटी विस्तार: डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन और 73 पदों को भरने तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।
  • अग्निशमन केंद्र: सोलन के कंडाघाट और सिरमौर के राजगढ़ में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ 46 पद सृजित किए जाएंगे।

गरीबों, दिव्यांगों और छोटे दुकानदारों के लिए योजनाएं:

  • मनरेगा लाभ: मनरेगा के तहत अब 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध होगा। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए दो लाख रुपये तक की राशि मिलेगी।
  • दिव्यांग पेंशन में ढील: 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए पुरानी पात्रता शर्त हटा दी गई है।
  • लघु दुकानदार कल्याण योजना: ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ का विस्तार शहरी क्षेत्रों के खुदरा विक्रेताओं तक किया गया। एनपीए घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण और नशा मुक्ति पर फोकस:

  • ई-टैक्सी सब्सिडी: 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय।
  • नशा मुक्ति: एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी मिली।

शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार:

  • पंचायतों का पुनर्गठन: मंत्रिमंडल ने राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया।
  • कॉलेज रूपांतरण: राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और इंटीग्रेटेड बी.एड कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति।
  • प्रिंसिपल पदोन्नति: सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी मंजूरी दी गई।
N Star India
Author: N Star India

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