श्री नैना देवी जी में फ्लाइंग स्क्वायड की कार्रवाई — तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी

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श्री नैना देवी जी में फ्लाइंग स्क्वायड की कार्रवाई — तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी

श्री नैना देवी जी, 12 नवंबर
श्री नैना देवी जी ब्लॉक में बीएमओ डॉ. आलोक सिंगला एवं तहसीलदार श्री संजीव प्रभाकर के नेतृत्व में खंड स्तरीय फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा नगरपालिका समिति क्षेत्र में दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री की जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी दुकानदार स्कूलों के आसपास इन पदार्थों की बिक्री न करे तथा खुली सिगरेट न बेचे।

नीरीक्षण के दौरान दुकानदारों और आम जनता को कोटपा अधिनियम (COTPA Act) और PECA के प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू या उससे बने उत्पादों की बिक्री के लिए नगरपालिका क्षेत्र में एमसी अध्यक्ष से तथा पंचायत क्षेत्र में प्रधान से प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है, जो निर्धारित फॉर्म नंबर-1 पर जारी किया जाएगा।

बिना वैध पंजीकरण के तंबाकू उत्पाद बेचने पर संबंधित दुकानदार को अधिकतम तीन माह का कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
खुली (Loose) सिगरेट की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 का उल्लंघन करने पर पहली बार 10,000 रुपये और दूसरी बार या बाद में 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित है।

स्वास्थ्य शिक्षक श्री राम अवतार ने कोटपा अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देते हुए लोगों से “तंबाकू मुक्त समाज” के निर्माण में सहयोग की अपील की।

N Star India
Author: N Star India

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